फिलहाल नोएडा-दिल्ली के बीच बंद रहेगा आवागमन
नोएडा। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन के चौथे संस्करण के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें दुकानों के खुलने, कहीं आने-जाने, उद्योग, जरूरी सामानों की आपूर्ति के साथ ही कई अन्य बातों को शामिल किया गया है।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि यात्री वाहन और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन नहीं होगा। इसका मतलब दिल्ली और नोएडा के बीच सवारी बसें नहीं चलेंगी। इसके लिए राज्य सरकार अलग से निर्देश जारी करेगी।
गाइड लाइन के प्रमुख बिंदु :-
- कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योग चलेंगे।
- शहरी इलाके में कोई भी वीकली मार्केट नहीं लगेगी।
- मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी। यानि नोएडा में ऑड-इवन फार्मूला लागू किया जाएगा।
- दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं।
- मिठाई की दुकानें खुलेंगी।
- बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादी समारोह के लिए परमिशन लेनी होगी। उसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
- रेहड़ी पटरी वाले दुकानें लगाएंगे।
- नोएडा दिल्ली के बीच अभी आवागमन नहीं होगा, शासन से इस संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
- कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक में सिर्फ एक सवारी को अनुमति होगी। बाइक पर पीछे महिला बैठ सकती हैं, लेकिन हेलमेट अनिवार्य होगा।
- ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी।
- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राईक्लीनिंग की दुकानें खुलेंगी।
- सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 4 से 7 बजे के बीच पार्क खुलेंगे।
- मास्क लगाना अनिवार्य है। मार्केट में बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा।
- अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- कैब चलेंगी लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर अभी नहीं होगा।