लॉकडाउन खत्म, शुरू हुआ अनलॉक-1, गृह मंत्रालय ने जारी किया गाइड लाइन 

 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शापिंग मॉल, होटल और रेस्त्रां


सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन


नई दिल्ली। कोरोना संकट से निबटने के लिए किए गए 65 दिनों के लॉकडाउन को खोलने के अब अनलॉक-1 का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को 1 से 30 जून तक अनलॉक के बाबत विस्तृत गाइड लाइन जारी किया है। इसके तहत पहले चरण में धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ विचार-विमर्श के बाद इन गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक लॉकडाउन को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। 


मंत्रालय की ओर से जारी गाइड लाइन के तहत दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/ प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श करें। फीडबैक के आधार पर जुलाई में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। 


गाइड लाइन के मुताबिक पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां आदि गतिविधियों पर सीमित संख्या में प्रतिबंधत रहेगा। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर उनके उद्घाटन की तारीखें तय की जाएंगी।


नियमन क्षेत्रों में सख्ती से जारी रहेगा लॉकडाउन :


स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें इनका सीमांकन करेंगी। कंस्ट्रक्शन जोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। 


व्यक्तियों और वस्तुओं का अप्रतिबंधित चलन :


व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय चलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के चलन  के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अगर कोई राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर व्यक्तियों के चलन को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह इस तरह के चलन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में पहले से व्यापक प्रचार करेगा, उसके बाद प्रतिबंध लगा सकेगा। 


रात का कर्फ्यू :


सभी गैर-जरूरी गतिविधियों और व्यक्तियों के आवागमन पर रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू की संशोधित समय-सीमा रात 9 से सुबह 5 बजे तक होगी।


कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश : 


कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि सामाजिक भेद सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय लेना है। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं।


कमजोर व्यक्तियों के लिए संरक्षण :


कमजोर व्यक्तियों, यानि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है। 


आरोग्य सेतु का उपयोग :


आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है, जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान की सुविधा देता है, या संक्रमित होने के जोखिम के प्रति आगाह करता है। इस प्रकार यह एप व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है।
[10:58 PM, 5/30/2020] S N Verma: 🙏


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