बल्क वेस्ट जनरेटरों को गीले-सूखे कूड़े को अलग करना जरूरी : ऋतु माहेश्वरी

 


- सेक्टर-62 और 63 के कई प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना


नोएडा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट-2016 के नियमों के अंतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर के अंदर गीले एवं सूखे कूड़े को अलग-अलग करना और गीले कूड़े की प्रोसेसिंग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी के निर्देशन में अथॉरिटी की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत शहर में विभिन्न परिसरों की जांच भी की जा रही है।


सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह और जन-स्वास्थ्य विभाग के सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने सेक्टर-62 और 63 स्थित विभिन्न परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों द्वारा नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि मेसर्स गैलेक्सी स्क्वेयर प्राइवेट लिमिटेड, ए-44, 45 सेक्टर-62 में सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। गीले कूड़े के निस्तारण अथवा प्रोसेसिंग का कोई भी इंतजाम नहीं पाया गया। साथ ही वेस्ट को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वेंडर को न देकर कबाड़ी को देकर 5000 रुपये प्रतिमाह लिए जा रहे थे। अनाधिकृत कबाड़ी वेस्ट लेकर शहर में गंदगी फैला रहा है। इस प्रतिष्ठान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मेसर्स एमसीएम टेलीकॉम इक्विप्मेंट प्राइवेट लिमिटेड, डी-195 सेक्टर-63 में गीले कूड़े के निस्तारण अथवा प्रोसेसिंग का कोई प्रबंध नहीं होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीईओ ने बताया कि मेसर्स महावीरा कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ई-6 सेक्टर-63 में भी गीले कूड़े के निस्तारण अथवा प्रोसेसिंग का कोई इंतजाम नहीं पाया गया। यहां भी अनाधिकृत कबाड़ियों को वेस्ट दिया जा रहा था और सड़क पर भी कूड़ा डालकर गंदगी फैलाई जा रही थी। इस प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


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