पड़ोसी देशों में आवगमन को सुगम बनाने के लिए नियमों में संशोधन को सुझाव मांगे 

अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होता है यात्री और मालवाहक वाहनों का अवागमन


नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यात्रियों व मालवाहक वाहनों की आवाजाही से संबंधित एमओयू को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन प्रारूप नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम लोगों सहित सभी हितधारकों से  सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना 18वें इंस्टैंट को जारी की गई है। 


मंत्रालय ने अमृतसर एवं लाहौर के बीच (2006), नई दिल्ली और लाहौर के बीच (2000), कोलकाता एवं ढाका के बीच (2000) तथा अमृतसर एवं ननकाना साहिब (2006) के बीच बस सेवा को सुगम बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। एमओयू, जिन पर भारत एवं पड़ोसी देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, के तहत प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए ऐसे सभी विनियमनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिशालगढ़, त्रिपुरा में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को थोक मात्रा में एलपीजी की आपूर्ति करने के लिए भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश पंजीकृत एलपीजी ट्रकों की आवाजाही के संबंध में 17 अक्टूबर 2018 को भी नियमों को अधिसूचित किया था।


इन सभी मामलों पर विचार करते हुए एवं भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं या यात्रियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू के प्रचालन को सुगम बनाने के लिए, भारतीय राज्यों तथा अन्य पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मानक दिशा-निर्देश नियमों को स्थापित करने का फैसला किया गया है।


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