लॉकडाउन के कारण प्राधिकरण ने पेनाल्टी जमा करने की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ाई

रेनो अथॉरिटी ने किया आवंटियों को विलंब शुल्क जमा करने में राहत देने का फैसला


ग्रेटर नोएडा। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवंटियों को पेनॉल्टी और विलंब शुल्क जमा करने में राहत देने का फैसला किया है। 


ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ केके गुप्त ने बताया कि नियमानुसार भवन, भूखंडों की लीज डीड, निर्माण, कंपलीशन और ट्रांसफर डीड को समय से संपादित न करने पर पेनाल्टी और विलंब शुल्क का प्रावधान है। इसकी दरें संपत्तियों के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित हैं। 


उन्होंने बताया कि 22 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन के कारण आवंटी समय से अपने ड्यूज समय से नहीं जमा करा सके। इसमें आवंटियों का कोई दोष नहीं माना गया है। इन्हें अथॉरिटी ने राहत देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च से 31 मई-2020 तक या जरूरी प्रपत्र जमा करने की तारीख जो पहले निर्धारित थी और उस पर विलंब शुल्क या पेनाल्टी लगाई गई थी। आवंटी उसे अब 15 जुलाई तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त विलंब शुल्क या पेनाल्टी नहीं देनी होगी।


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