सूचना आयोग: सेंसर बोर्ड पदमावत प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना दे
केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड), मुंबई को पदमावत फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र से संबंधित सूचना देने का आदेश दिया है.
लखनऊ स्थिति एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने सेंसर बोर्ड को संजय लीला भंसाली की पदमावत को सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952के अंतर्गत दिए गए सेंसर प्रमाणपत्र से जुड़े अभिलेख मांगे थे.
बोर्ड के जन सूचना अधिकारी संजय जायसवाल ने सूचना को सिनेमाटोग्राफ(प्रमाणन) नियमावली 1983 के नियम 22(4) में गोपनीय बताते हुए देने से मना कर दिया था.
सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने जन सूचना अधिकारी की बात को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 22 अन्य अधिनियम तथा नियम पर प्रभावी होती है.
श्री सिन्हा ने कहा कि मात्र गोपनीय कह कर सूचना दिए जाने से मना नहीं किया जा सकता है. उन्होंने जन सूचना अधिकारी को नूतन को 15 दिन में सूचना प्रदान करते हुए आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए.