प्राधिकरण ने बर्गर किंग पर लगाया एक लाख का जुर्माना
औचक निरीक्षण में संस्थान मे नहीं मिला कूड़े की प्रोसेसिंग का इंतजाम
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि नियमों के अंतर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर के अंदर ही गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के बाद गीले कूड़े की प्रोसेसिंग करना अनिवार्य है। इस बाबत लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारी विभिन्न परिसरों में चेकिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-63 में निरीक्षण के दौरान नियमों को तोड़ने वाले कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जनस्वास्थ्य विभाग के सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल और उनकी टीम ने सेक्टर-63 स्थित कई प्रतिष्ठानों में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले एक संस्थान पर एक लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेसर्स बर्गर किंग द्वारा नियमों का पालन न करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। यहां सूखा एवं गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। गीले कूड़े के निस्तारण, प्रोसेसिंग का कोई भी प्रावधान नहीं मिला। वेस्ट अनाधिकृत कबाड़ी को दिया जा रहा था और उसे सड़क पर फेंक कर गंदगी फैलाई जा रही थी। प्रतिष्ठान की ईटीपी भी चालू नहीं थी।