पटना पुलिस को सुशांत सिंह केस विवेचना का अधिकार नहीं: अमिताभ ठाकुर

Lucknow


यूपी कैडर आईपीसी अफसर अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि सुशांत सिंह के पिता के के सिंह द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्रथमद्रष्टया समस्त घटना मुंबई, बहुत थोड़ी घटना दिल्ली व हरियाणा तथा पटना की कोई घटना नहीं दिखती है.


उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के अध्याय XIII जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिकता की धारा 177 से 184 आपराधिक वादों की विवेचना, जाँच तथा ट्रायल आदि विषयक है. अमिताभ के अनुसार सीआरपीसी की उक्त धारा 177 से 184 तथा इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार इस मामले में पटना में जीरो एफआईआर होना तो सही दिखता है, पर पटना पुलिस को यह एफआईआर विवेचना हेतु मुंबई भेजनी चाहिए थी.


उन्होंने कहा कि क़ानूनी रूप से पटना पुलिस को इसकी विवेचना का विधिक अधिकार नहीं दिखता है और प्रथमद्रष्टया यह सीआरपीसी में दिए गए विधिक अधिकारों का व्यतिक्रम जान पड़ता है.  from face book


 



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