इंदिरापुरम के व्यापारियों ने जिला प्रशासन के आदेश का किया विरोध

मॉल पूरे हफ्ते और छोटे दुकान सिर्फ तीन खोलने का फैसला अन्यायपूर्ण : नवीन गुप्ता 


-अपने फैसले पर पुनर्विचार करे जिला प्रशासन : अमित शर्मा


गाजियाबाद। इंदिरापुरम के व्यापारियों ने जिला प्रशासन के उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें छोटे दुकानदारों को सप्ताह में सिर्फ दिन ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि उसी इलाके में स्थित आधा दर्जन मॉल को सप्ताह के सभी सात दिन खोलने की मंजूरी दी है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन के इस फैसले को पक्षपात और अन्यायपूर्ण बताया है। 


इंदिरापुरम में मोबाइल शॉप के मालिक नवीन गुप्ता का कहना है कि प्रशासन ने इंदिरापुर इलाके के दुकानदारों को पहले ही खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन, उन पर सप्ताह में सिर्फ तीन दिन ही दुकान खोलने की बंदिश लगाई गई। उन्होंने बताया कि 22 मई को जारी आदेश में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने छोटे दुकानों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने की छूट दी गई है। उन्हें सुबह 10 से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन 07 जून को जारी आदेश में डीएम दुकानों को खोलने के समय में बदलाव करते हुए उसे सुबह से 09 से शाम 09 बजे तक खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि दुकानों के खोलने के दिनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नवीन गुप्ता ने इस बात पर हैरानी जताई कि इसी इलाके में स्थित आदित्य मॉल, जयपुरिया मॉल, शिप्रा मॉल, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, डी-मॉल और हर्षा सिटी मॉल को पूरे सप्ताह खोलने की अनुमति दी गई है।


इंदिरापुरम में ही स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान करने वाले अमित शर्मा का कहना है कि छोटे दुकानदारों के साथ भी उतनी ही दिक्कत है, जितने बड़े व्यापारियों के साथ। फिर एक ही इलाके में दो नियम क्यों। वह कहते हैं कि वे भी समान रूप से सरकार की ओर से निर्धारित नियमानुसार टैक्स देने के साथ ही सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर उन्हें सप्ताह में सिर्फ तीन दिन ही दुकान खोलने की अनुमति क्यों। उन्होंने इसे पक्षपात और अन्यायपूर्ण करार देते हुए प्रशासन से अपने फैसले पर पुनिर्विचार करने और छोटे दुकानदारों को भी पूरे सप्ताह दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। 


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