कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नोटिफिकेशन ऐतिहासिक - सुशील कुमार जैन

     नोएडा       


सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष  सुशील कुमार जैन ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुये कहा कि सरकार द्वारा लिये गये का एक एतिहासिक फैसले पर ग्राहको को मिलने वाले उनके द्वारा खरीदे गये सामान पर उनके मूल अधिकारो की रक्षा होगी एवं ग्राहकोंं के द्वारा खरीदे जाने वाले विभिन्न उत्पादोंं पर उनके अधिकारोंं की मूल भावना को 20 जुलाई से पूरे देश में लागू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नोटिफिकेशन पर धन्यवाद प्रेषित किया।  सुशील कुमार जैन ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019 (Consumer Protection Act-2019) 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में लागू होगा. सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा. नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे. उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।


 सुशील कुमार जैन , अध्यक्ष ,सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन नोएडा ने बताया कि अब भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई होगी।एवं अपने साथी व्यापारियो को भी सलाह दी की किसी भी व्यापारिक खरीद बिक्री पर इस नये कानून का पालन करते हुये पूर्ण रूप से सचेत रहे। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है. इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है. नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है !


अध्यक्ष सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन नोएडा ने बताया कि अब इस नये कानून मे कहीं भी मामला दर्ज कराने में आसानी होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं. मुबंई के बाद आप गोवा चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें खराबी है तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आप बिहार लौट जाते हैं तो आप नजदीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी. आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जा कर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती ।


सुशील कुमार जैन , अध्यक्ष ,सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन नोएडा ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं निम्न है >> केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना- इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा. इसके साथ-साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा और त्वरित गति से उसका निपटारा करेगा. इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे-लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार-प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए. इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का. इसका नेतृत्व महानिदेशक सीसीपीए करेंगे.


उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन- इस आयोग का काम है कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत सीडीआरसी सुनेगी और फैसला सुनाएगी।


 सुशील कुमार जैन , अध्यक्ष ,सेक्टर 18 मार्किट ऐसोसिएशन नोएडा ने बताया कि सभी व्यापारी इस कानून की सारी जानकारी रखे एवं किसी भी तरहा की असुविधा से बचने के लिये सावधानी बरते।


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