मोदी सरकार ने किसानों को दी कानूनी बंधनों से आजादी, करोड़ों किसानों को होगा लाभ
प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
मांग एवंआपूर्ति केंद्रों के बीच कमियों को दूर करने हेतु मोदी सरकार का अहम् फैसला
खरीददारों की संख्या बढ़ाते किसानों को उपज की बिक्री बेहतर मूल्य पर करने हेतु सक्षम बनाने की कवायद
अध्यादेश से किसानों को अपनी उपज के लिए सुविधानुसार अधिक खरीददार मिलेंगे- श्री तोमर
‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तारतम्य में कृषि उत्पाद में अंत:राज्य एवं अंतरराज्यीय व्यापार की बाधामुक्त सुविधा के लिए एक केन्द्रीय विधान प्रदान किया जा रहा है- कृषि मंत्री श्री तोमर
किसानों को तत्काल भुगतान मिलेगा, कृषि उत्पादों के व्यवसाय पर कोई मंडी शुल्क या उपकर देय नहीं
किसानों का उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण)अध्यादेश- 2020
नई दिल्ली।कृषि उपज में अंत:राज्य एवं अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सुविधा एवं सहजता के लिए भी एक नया अध्यादेश अर्थात किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 लाने का निर्णय लिया गया है।केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। श्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी देना तय किया है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा।
श्री तोमर ने कहा- कोविड-19 के कारण, मानव उपभोग और औद्योगिक आवश्यकता दोनों दृष्टि से मांग का दबाव तेजी से बढ़ा है। इस अवस्था में लाइसेंस व्यवस्था में सुधार जरूरी समझा गया है। इसलिए कृषि उपज के, राज्यों के भीतर एवं अंतररराज्यीय व्यापार की व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। एक वैधानिक सरलीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से लाइसेंस की बाधा को कम करते हुए इस समय मांग और आपूर्ति केन्द्रों के बीच कमियों को दूर करने की भी जरूरत है ताकि भावी खरीददारों की संख्या को बढ़ाते हुए किसानों को उनकी उपज की बिक्री बेहतर मूल्य पर करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
वित्त मंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अंतर्गत कृषि से संबधित आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा की है, जिसके तहत कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए कृषि उत्पाद में अंत:राज्य एवं अंतरराज्यीय व्यापार की बाधामुक्त सुविधा के लिए एक केन्द्रीय विधान प्रदान किया जा रहा है।
श्री तोमर ने अध्यादेश से होने वाले के लाभों के बारे में बताया कि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहां किसान व व्यापारी को खेती उपज की बिक्री एवं खरीद के विकल्प की छूट प्राप्त हो और प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य की सुविधा प्रदान होगी।यह राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के वास्तविक परिसरों के बाहर बाधामुक्त अंत:राज्य और अंतरराज्यीय व्यापार व कृषि उपज के वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इस प्रकार किसानों को अपनी उपज के लिए सुविधानुसार अधिक खरीददार मिलेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सरल फ्रेमवर्कप्रदान करेगा।यह किसानों की विपणन लागत को कम करेगा और उनकी आय को बढ़ाएगा।
लाभ:
- किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी।
- व्यापारी भी लाइसेंस राज से मुक्त होंगे।
- इलेक्ट्रानिक व्यापार हेतु एक सुविधाजनक ढ़ांचा मिलेगा।
- किसानों की विपणन लागत कम होगी एवं उनकी आय में वृद्धि होगी।
- किसानों को अपना उत्पाद मंडी ले जाने की बाध्यता नहीं होगी।
- सप्लाई चेन मजबूत होगी।
- कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।
- एक देश एक मार्केट भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम-कानूनों के कारण अंतराराज्यीय कृषि उत्पादों का व्यापार में बहुत बाधाएं थी जोकि इस अध्यादेश के बाद खत्म हो जाएंगी।